बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला सतीयान निवासी शाहिद पुत्र शब्बीर ने स्थानीय पुलिस को अपनी गाय के चोरी होने की लिखित सूचना उपलब्ध कराई ज़िस पर स्थानीय पुलिस ने सम्बंधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था। बताते चलें कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विष्णु शर्मा द्वारा की जा रही थी। पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर ग्राम तारापुर से गुलफाम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मोहल्ला बाजार, और यासीन पुत्र रमजानी निवासी ग्राम तारापुर,को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुई लाल रंग की एक गाय बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी गुलफाम के खिलाफ थाना बढ़ापुर में पूर्व के कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। आरोपी यासीन के खिलाफ इसी मुकदमे का आपराधिक इतिहास दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक विष्णु शर्मा, हेड कांस्टेबल शक्ति
पुलिस गिरफ्त में गाय चोरी के आरोपी
सिंह और कांस्टेबल शहंशाह अब्बास शामिल रहे। स्थानीय पुलिस द्वारा बताया गया कि चोरी की गई गाय के साथ पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया गया।